प्रधान आरक्षक की पत्नी व बेटी की हत्या करने वाला कुख्यात आरोपी गिरफ्तार, हत्या करने के पीछे बताई ये वजह
सूरजपुर/ रविवार को रात्रि में आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैंड सूरजपुर पर बैठा हुआ था। लगभग रात्रि नौ बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक क्रमांक 734 घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैंड की ओर गया। इस दौरान आरक्षक ने उसे देख लिया और कुलदीप साहू को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर कुलदीप साहू ने आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खौलता तेल फेंककर गंभीर रूप से घायल कर दिया।इसके बाद आरोपी के धर पकड़ के लिये तत्काल थाना में उपलब्ध बल को एकत्रित किया गया। जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब शेख, उदय सिंह व अन्य पुलिसकर्मी पुराना बस स्टैण्ड एवं थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की पतासाजी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके, रिंकू सिंह के साथ रात्रि करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 29 एडी 5666 में कुचलकर हत्या का प्रयास किया।
पुलिस पार्टी द्वारा उक्त वाहन का पीछा करने का प्रयास किया गया। परन्तु दुर्गा विसर्जन के कारण मार्ग पर भीड़ होने के कारण आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहा। घटना की सूचना एसएसपी सूरजपुर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा आसपास थानों तथा रक्षित क्रेन्द्र से अतिरिक्त बल एकत्रित कर सायबर सेल की तकनीकी मदद तथा आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश की तैयारी की जा रही थी।
इसी बीच प्रधान आरक्षक तालिब शेख महगवां चौक स्थित अपने निवास पर गया। जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री घर पर नहीं थे। घर में सामान बिखरा पड़ा था और अत्यधिक मात्रा में जगह-जगह खून के छीटे पड़े हुए थे। जिस पर प्रधान आरक्षक द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना में दी गई। पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों की पता तलाश किया जा रहा था इसी दौरान उक्त संदिग्ध स्वीफ्ट डिजायर कार के देखे जाने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की कोशिश की गई किन्तु आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में सफल रहा। थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा व पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था इसी दौरान ग्राम करवां, चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा भी सुरक्षार्थ फायर किया गया परन्तु आरोपी रात्रि में अंधेरे होने का लाभ उठाकर गाड़ी छोडकर फरार हो गया।
वहीं, बीते सोमवार को थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना मिला कि ग्राम पीढ़ा में दो अज्ञात शव पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री के रूप में की गई। वही मामले की सूचना पर एफएसएल अम्बिकापुर की टीम के द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया तथा घटना स्थल से खून से सने चाकू एवं मृतका व उसकी पुत्री का खून लगे कपड़े भी बरामद किया गया। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा द्वारा सूरजपुर पहुंचकर मौके का जायजा लिये और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया और पूरी कार्यवाही की लगातार मानिटरिंग करते रहे। उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एम.आर.आहिरे के मार्गदर्षन में जिला सूरजपुर सायबर सेल तथा विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों के पतासाजी एवं दबिश हेतु टीम रवाना किया गया तथा तत्काल प्रकरण के संदेहियों तथा आरोपी के परिचितों को तलब कर कडाई से पूछताछ की गई। कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु रेंज स्तर से बल लगाकर शांति स्थापित किया गया।
इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस द्वारा बुधवार को गढवा झारखण्ड से बस से आने के दौरान बलरामपुर में पकडा गया। जिसे सूरजपुर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। बारीकी से पूछताछ पर आरोपी कुलदीप साहू ने घटना के सहयोगी आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक 734 धनष्याम सोनवानी पर गर्म तेल फेकना, पुलिसकर्मियों को गाडी से कुचलने का प्रयास करना, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची के ऊपर प्राणघातक हमला कर नृशंस तरीके से हत्या करना तथा शव को ग्राम पीढा थाना सूरजपुर में फेक कर साक्ष्य छुपाने के लिए गाडी धोने का कृत्य करना तथा आरोपी कुलदीप साहू द्वारा भागने के दौरान पुलिस बल पर फायर कर भागने की बात स्वीकारी है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य आरोपी सूरज साहू द्वारा आरोपियों को गांव से भागने में मदद करना भी बताया है। आरोपियों के निशानदेही पर घटना कारित करने के दौरान खून लगे कपडे तथा चप्पल जप्त किया गया है। मृतिका एवं उसकी पुत्री के शवों के पीएम पर धारदार चाकू से गोदकर हत्या किया जाना पाया गया। चिकित्सीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृतिका एवं उसकी पुत्री के साथ अनाचार की संभावना से इंकार किया गया है और अग्रिम चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्लाईड जप्त कर जांच हेतु भेजा गया है। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
यहॉं उल्लेखनीय है कि, दिनांक सोमवार को कुलदीप साहू पिता अषोक साहू उम्र 25 वर्ष ग्राम पुराना बाजारपारा सूरजपुर जो थाना सूरजपुर का गुण्डा बदमाश है जिसके विरूद्ध कोतवाली सूरजपुर में कई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व है तथा जिला बदर की कार्यवाही भी की गई थी जिसका उल्लघन करने पर इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा धारा 188 भा.द.वि. के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था जिस प्रकरण में जमानत पश्चात् जिले से बाहर था। उक्त आरोपी कुलदीप साहू के द्वारा जिला बदर के प्रकरण में जमानत मिलने पश्चात् प्रार्थी पुनित सोनी के साथ मारपीट करने के संबंध में कोतवाली सूरजपुर में अपराधिक प्रकरण क्रमांक 364/2024 धारा 294, 506, 341, 327 भादवि. पंजीबद्ध किया गया था जो आरोपी के फरार एवम् जिला बदर होने से पता तलाष की जा रही थी।
कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू के द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर को मारपीट व लूट का अपराध कारित करने पर अपराध क्रमांक 557/2024 धारा 309(6), 296(बी), 115(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व कर दिनांक 11.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। इसके साथ ही आरोपी कुलदीप साहू के चाचा संजय साहू के विरूद्ध भी जिला बदर की कार्यवाही की गई थी जिसका उल्लघन करने पर छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जो जेल में निरूद्ध है। आरोपी कुलदीप साहू के पिता अषोक साहू के विरूद्ध जिला बदर का प्रकरण जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंतिम आदेष पारित होना शेष है। उक्त कार्यवाहियों से कुलदीप साहू पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति गुस्सा एवम् त्वरित बदला लेने के फिराक में था।
वहीं, गुरुवार को आरोपीगणो को गिरफ्तार कर आरोपी कुलदीप साहू का पुलिस रिमांड का आवेदन तैयार किया गया है तथा रिमांड प्राप्त कर अपराध कारित करने में उपयोग किये फायर आर्म्स की जप्ती पृथक से किया जाना है। प्रकरण में एफएसएल यूनिट, डाग स्क्वार्ड, प्रिगंर प्रिंट एक्सपर्ट के सहयोग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है। इन मामलों में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में विवेचना की जा रही है। इस कार्यवाही सूरजपुर के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी, जिले के थाना-चौकी प्रभारी सहित जिला बलरामपुर पुलिस की टीम सक्रिय रही।
पंजीबद्ध अपराध:-
(1) आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत करने के मामले में थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 573/2024 धारा 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ.) एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।
(2) थाना सूरजपुर के सामने पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने कर मार डालने का प्रयास करने पर अपराध क्रमांक 574/24 धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया है।
(3) प्रधान आरक्षक के घर पर जाने जहां घर लहु-लुहान होने, पत्नी व पुत्री के घर में नहीं मिलने, अपहरण एवं अनहोनी की आशंका होने पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 575/2024 धारा 137(1), 138, 140(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में पृथक से धारा 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
(4) आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
(1) कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 वर्ष।
(2) आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विष्वकर्मा उम्र 20 वर्ष।
(3) फुल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व. गनपत सिंह उम्र 28 वर्ष तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, थाना सूरजपुर।
(4) चन्द्रकात चौधरी उर्फ सिके पिता षिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवरा, थाना सूरजपुर।
(5) सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू उम्र 23 वर्ष ग्राम करंवा, चौकी लटोरी को गिरफ्तार किया गया है।