न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट का निर्देश, उपहार लेने से करें इनकार; बताया कारण

चेन्नई 13 Jan (swarnim savera): तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के न्यायिक अधिकारियों को त्योहारी सीजन के दौरान गिफ्ट हैम्पर्स, मिठाई के डिब्बे या पटाखों के डिब्बे स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है। यह देखते हुए कि कुछ न्यायिक अधिकारी त्योहारों के मौसम में ‘तीसरे पक्ष’ से उपहार स्वीकार कर रहे हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 11 जनवरी के एक परिपत्र में कहा कि इस तरह के कृत्यों से पूरी न्यायपालिका की बदनामी होती है।

न्यायिक अधिकारियों में जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायाधीश शामिल हैं, जिनमें सिविल जज और मजिस्ट्रेट शामिल हैं। परिपत्र पोंगल त्योहार से पहले आया है, जिसे दो तमिल भाषी क्षेत्रों में भव्य रूप से मनाया जाता है।

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