अनाधिकृत विकास व निर्माण का नोटिस प्राप्त होने के बाद भी नहीं कराया नियमितीकरण, भिलाई निगम के नोटिस को किया अनदेखा, शहर के रिहायशी इलाके में कई दुकानें हुई सील
भिलाई नगर 16 March, (Swarnim Savera) / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास व निर्माण को लेकर सर्वे किया जा रहा है और इन्हें नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर भिलाई निगम कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज शहर के रिहायशी इलाके नेहरू नगर में निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। निगम के नोटिस को अनदेखा करना दुकान संचालकों को भारी पड़ गया। दरअसल अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण कराने को लेकर निगम ने नोटिस जारी किया था। इसकी मियाद समाप्त होने के बाद टीम कार्यवाही के लिए नेहरू नगर चौक पहुंची और अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले दुकानों को लाइन से सील बंद करने की कार्रवाई की। एक सिरे से टीम ने 8 दुकानों को सील कर दिया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए सर्वे करने, शिविर लगाने तथा नोटिस जारी कर नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आज की कार्रवाई में जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी साहू आदि अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे। तहसीलदार प्रेरणा सिंह व पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है कि भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है, इसके लिए शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके नोटिस को अनदेखा करने और गंभीरता से नहीं लेने वाले भवन, संस्थान, दुकान आदि को सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। नियमितीकरण कराने की अधिक जानकारी के लिए भवन अनुज्ञा विभाग के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क किया जा सकता है तथा मुख्य कार्यालय में नियमितीकरण के लिए वास्तुविद के माध्यम से आवेदन जमा किए जा सकते हैं।