दोषी पाए गए गुरुकुल के डायरेक्टर, संयुक्त संचालक के आदेश पर दर्ज होगा एफआईआर
जांच प्रतिवेदन से हुआ खुलासा, गुस्सैल रवैय्ये के चलते बच्चे को दिया था शारीरिक दंड
दसवीं कक्षा के बच्चे को बाल खींचकर धकेला था टेबल में, चोट की भी पुष्टि
जिला शिक्षा अधिकारी को मिला लिखित आदेश, विद्यालय की मान्यता भी होगी रद्द
प्राचार्य सहित कई शिक्षकों ने दिया त्यागपत्र, प्राचार्य का पद अब स्वयं संभाल रहे डायरेक्टर
जगदलपुर 21 March, (Swarnim Savera) . ग्राम चिढईपदर स्थित संस्कार द गुरुकुल आवासीय विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा विभिन्न विभागों में किये जाने के बाद से ही इस विद्यालय की परेशानियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व से ही विवादों में घिरे इस आवासीय विद्यालय की मान्यता रद्द होने से लेकर यहाँ के डायरेक्टर पर अब विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर भी होगी. इस सम्बन्ध में संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित भी कर दिया है.
गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व यहाँ के डायरेक्टर अमित जैन ने संस्था के सभी गतिविधियों में बगैर प्राचार्य अभिषेक नायडू की अनुमति और विचार-विमर्श किये सीधे हस्तक्षेप करते हुए अपने स्वेच्छारिता और गुस्सैल रवैय्ये के चलते दसवीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से बाल खींचते हुए टेबल में ढकेल दिया था और 14-15 झापड़ जड़ दिए थे. इस घटना में छात्र को टेबल में ढकेलने और अमित की घड़ी से सर पर गंभीर चोट भी लगी थी. इस घटना की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नयी दिल्ली की बस्तर इकाई को मिलने के बाद संभागीय अध्यक्ष जगमोहन सोनी और उनकी टीम के द्वारा विद्यालय पहुंचकर जानकारी प्राप्त की गयी जिसके आधार पर राज्य से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक विभिन्न विभागों में इसकी लिखित शिकायत दी गयी थी. शिकायत के आधार पर संयुक्त संचालक आरपी आदित्य के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की. इस जांच टीम ने अपनी छ: बिंदु की रिपोर्ट में विद्यालय के डायरेक्टर अमित जैन को दोषी पाया है. यही नहीं, डायरेक्टर अमित द्वारा सभी नियमों को दरकिनार करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों में भी हस्तेक्षेप किया जाता रहा है. जिससे यहाँ के शिक्षकों और बच्चों को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है. संस्था के प्राचार्य अभिषेक नायडू ने अपने लिखित बयान में कहा है कि उन्हें भी संस्था के कई जरुरी कार्यों से अनभिग्य रखा जाता रहा है. जांच टीम ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि संचालक ने जांच दल के समक्ष अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं करायी थी.
जांच दल की रिपोर्ट के बाद संयुक्त संचालक ने दिनांक 27 फरवरी 2023 को अपने पत्र क्रमांक 363 में जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए शाला की मान्यता समाप्ति की कार्यवाई की जाए साथ ही पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी जाए. किन्तु खबर लिखे जाने तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका की पखवाड़े भर से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्यवाई की गयी है.
गुरुकुल के प्राचार्य अभिषेक नायडू ने बताया कि डायरेक्टर की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया है. उनका कार्यकाल इस माह तक है. यही नहीं, संस्था के कई शिक्षकों ने भी इसी कारण से त्यागपत्र दिया है.
मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकारी एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बस्तर संभाग अध्यक्ष जगमोहन सोनी ने कहा है कि निश्चित ही यह मामला बेहद गंभीर है और इस पर गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले में कोताही बरती जा रही है. आगामी कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी को भी एफआईआर किये जाने हेतु शिकायत पत्र दिया जायेगा.