निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी कंपनीयों पर कार्यवाही

दुर्ग 08 मई 2023 (Swarnim Savera) / जिले में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत आरोपी कंपनी की संपत्ति को कुर्क किए जाने हेतु कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा की जा रही है। जिसकी सुनवाई तिथि 18 मई 2023 को नियत की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आरोपी कंपनी संस्कार धानी इंफ्रा हाउसिंग लिमिटेड भिलाई, आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स अलाईड लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 14/2 विक्रम मार्ग अपोजिट एस.एस. हॉस्पीटल फ्रीगंज उज्जैन मध्यप्रदेश, सनराईस क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कसारीडीह दुर्ग, अर्थतत्व क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड रायपुर, आस्था डेव्लपर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स रूंगटा कॉलेज कुरूद भिलाई, एच.बी.एन. डेयरीस एण्ड एलाईड लिमिटेड नई दिल्ली और सॉई प्रसाद प्रापर्टीज डेव्हलपमेंट लिमिटेड पणजी गोवा के डायरेक्टर को उक्त तिथि को अपरान्ह 1ः30 बजे न्यायालय कलेक्टर दुर्ग में समक्ष् उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा है। नियत समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर बाद में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *