सैमसंग कंपनी देगी नया एसी और भरेगी 10 हज़ार का जुर्माना भी

जिला उपभोक्ता आयोग का खरीदार के पक्ष में फैसला =

  *जगदलपुर।* जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने सोमवार को एक प्रकरण में सैमसंग कंपनी को निर्देशित किया है कि वह ग्राहक आवेदक को नया एसी दे अथवा एसी की कीमत 42 हजार रु अदा करे और 10 हज़ार रु का जुर्माना भी भरे।

    प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी दीपक देवांगन ने सैमसंग कंपनी के स्थानीय अधिकृत डीलर से एक नया एसी खरीदा था। क्रय करने के बाद से ही एसी से गैस का रिसाव होने और शीतलीकरण कम होने की समस्या आ गई थी। इस संबंध में आवेदक कंपनी को निरंतर सूचित करता रहा। कंपनी द्वारा एयर कंडीशनर में सुधार किए जाने के बाद भी समस्या विद्यमान थी। इससे क्षुब्ध होकर दीपक देवांगन ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी। शिकायत पर विचारण करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि आवेदक को दोषयुक्त एयर कंडीशनर प्रदान किया गया था, जिसमें सुधार कार्य हेतु आवेदक द्वारा निरंतर शिकायत करने के बावजूद सैमसंग कंपनी ठीक से सुधार कार्य न कर सेवा में कमी में व्याव्सायिक का कदाचरण किया है। इस हेतु सैमसंग कंपनी को निर्देशित किया गया है कि वह दीपक देवांगन को या तो नया एसी उपलब्ध कराए या फिर उसकी कीमत की राशि 42 हजार रुपए लौटाए और 10 हजार रु. अर्थदंड भी वहन करे। जिला उपभोक्ता की आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल और सदस्य आलोक कुमार दुबे की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।

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