देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, 10 साल की सजा का प्रावधान; एक करोड़ जुर्माना लगेगा
नई दिल्ली /- देश में एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 आज से लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए दोषियों को 3 साल की सजा होगी
वहीं सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर होगी सजा
कानून लागू होने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है. दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है. वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है।
धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किए जाने के एक दिन बाद लागू हुआ कानून
अधिनियम की अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है। परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने को लेकर शिक्षा मंत्री से मीडिया ने सवाल किया था कि यह कानून कब लागू किया जाएगा। जिस पर मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।