हाथरस में पीड़ितों के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, परिजनों से मिलकर दी सांत्वना

अलीगढ़ / कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह-सुबह अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे। यहां वह हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले। इसके बाद वह हाथरस में नवीपुर खुर्द, विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचेंगे, जहां वह आशा देवी, मुन्नी देवी आ ओमवती के परिवार वालों से मिले। वहीं वह पत्रकार वार्ता भी करेंगे।

पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करायेंगे: राहुल गांधी


अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पिलखाना में शुक्रवार प्रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचकर हाथरस सत्संग हादसे के मृतक मंजू उसके छह वर्ष के बेटे पंकज अन्य परिवार की शांति देवी व प्रेमवती के पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। घटना को दुखद बताते हुए पीड़ित परिजनों से घटना के बारे में जानकारी करने के साथ मृतक मंजू की सास को राहुल गांधी ने आश्वस्त किया कि वह अपने स्तर से हर संभव उनकी मदद करेंगे और कहा कि अब वह इस स्तर पर है कि पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ने के साथ उनकी सरकार द्वारा हर संभव मदद करायेंगे।

हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े छह सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक-मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। 

गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल हैं। घटना पर अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में एसओजी की टीमों को आरोपियों को चिह्नित व गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है।

गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, समिति के अध्यक्ष व सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कारवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ की जाएगी।

आईजी ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आईजी शलभ माथुर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज़ किया गया है।

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