बंगाल फिर शर्मसार: IAS की पत्नी से गनपॉइंट पर दुष्कर्म; पुलिस की लापरवाही से मिली जमानत, हाईकोर्ट ने रद्द की

कोलकाता/ आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद कोलकाता में आईएएस अफसर की पत्नी से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही से आरोपी को निचली अदालत से जमानत भी मिल गई।कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी की जमानत रद्द करते हुए जांच अधिकारी को हटाने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार, वारदात 14 और 15 जुलाई की रात की है। आरोपी रात 11:30 बजे पीड़िता के घर में घुसा और बंदूक की नोक पर दुष्कर्म को अंजाम दिया। वारदात के दूसरे दिन पीड़िता ने कोलकाता के लेक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करवाया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बावजूद शुरुआत में मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के पति राज्य से बाहर कार्यरत हैं। 

पुलिस से पूछा-मेडिकल  जांच क्यों नहीं कराई
आरोपी को जमानत मिलने से आहत पीड़िता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने एफआईआर सही तरीके से दर्ज न करने और चार्जशीट को विकृत करने के आरोपों पर पुलिस की पारदर्शिता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि दुष्कर्म की शिकायत दर्ज होने के बाद भी मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई गई? हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत और अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

  • हाईकोर्ट ने मामले को उपायुक्त स्तर की महिला पुलिस अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा, कोलकाता पुलिस आयुक्त को लेक पुलिस थाने के ओसी, एक सब-इंस्पेक्टर, एक सार्जेंट और तीन महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *