बार काउंसिल के चुनाव की जनहित याचिका पर दिया निर्देश, शेड्यूल पेश करें

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर पेश करें। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव न होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा।

गौरतलब है कि बीते 18 फरवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआइ नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की देरी न हो।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बीसीआइ नियमों में 30 जनवरी 2015 को किए गए संशोधनों को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया और इसे सार्वजनिक करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इसी संदर्भ में बीसीआइ और एसबीसी से शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था।

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