जग्गी हत्याकांड: 27 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, जानें क्या था मामला

रायपुर /- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित जग्गी हत्या कांड के आरोपियों की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के 27 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा  और जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील पर बीते 29 फरवरी को बहस पूरी हो गई थी। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 

पिछले सुनवाई में लगातार बहस के बाद आरोपियों की ओर से अपने तर्क  प्रस्तुत किए गए थे। तीसरे दिन सीबीआई के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया। इसके साथ आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने सीबीआई की कार्रवाई का प्रतिपरीक्षण भी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी को लिखित में तर्क पेश करने को कहा और फैसले को सुरक्षित कर लिया था ।प्रकरण में अमित जोगी की दोषमुक्ति के खिलाफ सतीश जग्गी ने अलग से याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित होने के कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई रुकी हुई है। उक्त मामले को छोड़कर हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई शुरू की है। 

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता रामावतार जग्गी की जून 2003 में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान हुई इस हत्या से पूरा प्रदेश दहल उठा था। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच सीबीआई की सौंपी गई थी।

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