सुप्रीमकोर्ट पहुंची दिल्ली के मेयर की लड़ाई, आप प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई 3 फरवरी को
नयी दिल्ली, 27 जनवरी (SS) … सुप्रीमकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका को तीन फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
चीफजस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया। इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। ‘आप’ के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गुंडागर्दी करने और एमसीडी की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एमसीडी सदन के नेता मुकेश गोयल और ‘आप’ की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। ‘आप’ प्रवक्ता ने कहा था, ‘हमने सुप्रीमकोर्ट में दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली-महापौर चुनाव समयबद्ध तरीके से कराया जाए और एमसीडी बोर्ड गठित किया जाए। दूसरी-चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 243आर और डीएमसी अधिनियम की धारा-3 के तहत एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें मतदान से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’ नवनिर्वाचित एमसीडी सदन की छह जनवरी को पहली बैठक भी ‘आप’ और भाजपा पार्षदों के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई थी। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनावों में ‘आप’ ने कुल 250 वार्डों में से 134 में जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 104 वार्ड में विजय हासिल हुई थी।