निलंबित IAS रानू साहू को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर. निलंबित आईएएस रानू साहू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब उन्हें जेल में ही रहना होगा. बीते 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में आज आदेश जारी किया गया है. निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को किया गिरफ्तार था. कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था. जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई. ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed