दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य महापौर चुनाव में वोट नहीं दे सकते : सुप्रीमकोर्ट

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (Swarnim Savera),,, सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य महापौर चुनाव में वोट नहीं दे सकते। सुप्रीमकोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की है। वहीं दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय ने सुप्रीमकोर्ट के समक्ष कहा है कि वह 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए टाल देंगे। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं दे सकते।

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