रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द होगा? गलत सूचना देने के कारण पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर
पटना /- सारण लोकसभा सीट की प्रत्याशी व राष्ट्रीय जनत दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने रोहिणी के नामाकंन को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी का नामांकन अवैध है। उन्होंने अपने नामांकन में संपत्ति, घर का पता, नागरिकता समेत कई चीजों का उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की कोई जांच नहीं की गई है। वह सात साल से अधिक समय से सिंगापुर में रहीं। उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं? उन्होंने भारत की नागरिकता पर भी सवाल उठाया।