पत्नी के प्रेमी और पति के बीच मारपीट…नए कानून के तहत शांतिभंग में कार्रवाई, धारा 151 की जगह 170 लगाई

 बुरावली (अमरोहा)/ भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत सोमवार को प्रदेश का दूसरा मुकदमा अमरोहा के रहरा थाने में दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई पिता-पुत्र की लापरवाही से खेत पर काम कर रहे किसान जयपाल की करंट से मौत के मामले में हुई है। यह मामला नए कानून की धारा 106 के तहत दर्ज किया गया है।रहरा थानाक्षेत्र के ढकिया गांव में किसान जगपाल उर्फ मंगला का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे जगपाल अपने खेत पर धान की पौध लगाने गए थे। उनके खेत के बराबर में ढकिया खादर के रहने वाले राजवीर उर्फ रज्जू का गन्ने का खेत है।

आरोप है कि राजवीर उर्फ रज्जू व उसके बेटे भूप सिंह उर्फ भोलू ने अपने खेत के चारों तरफ बिजली के तार लगा रखे हैं। जिन पर करंट प्रवाहित रहता है। छुट्टा पशुओं रोकथाम को यह तार लगा रखे हैं। खेत में काम करते समय अचानक जयपाल को करंट लग गया और वह घायल हो गए।

परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामले में जगपाल के बेटे संजय सिंह की तहरीर पर खेत मालिक राजवीर व भूप सिंह के खिलाफ नए कानून की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुराने कानून में 304ए बनती थी लापरवाही की धारा
एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि नए कानून में धारा 106 लापरवाही से मौत के लिए बनी है। जबकि, पहले भारतीय दंड संहिता में ये धारा 304ए थी। यह मुकदमा सोमवार की सुबह करीब 9:51 बजे दर्ज किया गया है।

जिले में पुराने कानून का आखिरी मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में 
जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने पुराने कानून का आखिरी मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में लिखा है। ये एफआईआर रविवार की रात करीब 12.27 मिनट पर दर्ज की गई। इसके बाद जनपद के किसी थाने में पुराने कानून के तहत केस दर्ज नहीं किया गया।

नए कानून के तहत शांतिभंग में पति और प्रेमी का चालान
अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने नए कानून के तहत शांतिभंग में पति और प्रेमिका का चालान किया है। पुराने कानून में ये धारा 151 होती थी, जबकि नए कानून के तहत 170 बन गई है। पुलिस के मुताबिक अमरोहा के एक मोहल्ले में मजदूर का परिवार रहता है।

उसके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं। मजदूर के घर में ही कुंदरकी का युवक किराये पर रहता है। जो मजदूरी करता है। मजदूर की पत्नी का प्रेम-प्रसंग किराये पर रहने वाले युवक से हो गया। पति और बच्चों की गैर मौजूदगी में महिला युवक के साथ रहती थी।

सोमवार को पति बिना बताए दोपहर में घर पहुंचा तो पत्नी को युवक के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। बाद में महिला के पति और प्रेमी का नए कानून के तहत शांतिभंग में चालान कर दिया। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि जिले में नई कानून के तहत शांतिभंग में पहली कार्रवाई की गई है।

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