सुप्रीम कोर्ट: खराब कार के लिए बीएमडब्ल्यू को माना जिम्मेदार, फैसला सुनाया कि ग्राहक को 50 लाख का मुआवजा दे

New Delhi/ सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडिया प्रा.लि. को एक खराब कार की आपूर्ति करने का जिम्मेदार मानते हुए ग्राहक को 50 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्रमुख कार निर्माता कंपनी के खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया गया था और कंपनी को दोषपूर्ण वाहन के स्थान पर शिकायतकर्ता को नया वाहन देने को कहा गया था।पीठ ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि निर्माता कंपनी  को विवादित सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। निर्माता को यह राशि 10 अगस्त, 2024 या उससे पहले शिकायतकर्ता को देनी होगी।

पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि जून-जुलाई 2012 में ही कार निर्माता ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुराने वाहन के बदले एक नया वाहन देने की पेशकश की थी।

पीठ ने कहा, हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस पर सहमति नहीं जताई। अगर शिकायतकर्ता ने वाहन का इस्तेमाल किया होता, तो आज की तारीख तक उसका मूल्य कम हो गया होता। पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान उसे बताया गया कि शिकायतकर्ता ने पुराना वाहन कार डीलर को लौटा दिया था। शिकायतकर्ता ने 25 सितंबर, 2009 को ‘बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज’ कार खरीदी थी, जिसमें कुछ ही दिन बाद खराबी आने लगी। 

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