शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; जुर्माना भी ठोंका

रायगढ़ / पहले से शादीशुदा युवक के द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर अनाचार करने के मामले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व अलग-अलग धाराओं में एक लाख 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता दरोगापाारा बुढ़ी माई मंदिर रोड़ स्थित शिवम इंटरप्राईजेस मेडिकल दुकान में 15 अगस्त 2022 से काम कर रही थी। उसी दुकान में आरोपी विजय बरेठ फिल्ड का काम करता था। आरोपी पीड़िता से परिचय हुआ। इसके बाद बात होने लगी।आरोपी पीड़िता को पसंद करने लगा और शादी करने की बात कहने लगा और बताया कि वह शादीशुदा है। जिसके बाद पीड़िता ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बावजूद आरोपी पीड़िता के पीछे पड़ा रहा और कहने लगा कि वह अपनी पत्नी को तालाक देकर उससे ही शादी करेगा।

पीड़िता के द्वारा शादी से मना करने पर आरोपी ने कलई की नस काट ली। तब पीड़िता ने कहा कि ठीक है पहले अपनी पत्नी को तालाक दे दो। तब वह शादी करेगी। इस बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने सितंबर 2022 में जब दुकान में पीड़िता अकेली थी।

आरोपी बोला कि शादी करूंगा। कहकर पीड़िता के विरोध करने के बावजूद बलात्कार किया। आरोपी के द्वारा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया। जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को की।

जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और कुल एक लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। इस मामले में अपर लोक विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।

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