आबकारी नीति मामला : सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार
नयी दिल्ली, 28 फरवरी (Swarnim Savera) ,,, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सिसोदिया की जमानत याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। हालांकिसिसोदिया की ओर से पेश वकील ए एम सिंघवी ने कहा कि अलग-अलग स्तर पर नीतिगत फैसले लिए गए और कोई रकम बरामद नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
गौर हो कि इससे पहले आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन पर गौर करते हुए कहा कि वह जमानत याचिका पर दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार सिसोदिया को यहां एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था, ‘उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित तथा वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है।