नहीं टलेगी नीट-पीजी परीक्षा, याचिका खारिज
नयी दिल्ली (Swarnim Savera) : सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2023 को टालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस एसआर भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को सूचित किया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यक्रम के अनुसार जारी कर दिए गए हैं और ‘काउंसलिंग’ 15 जुलाई से शुरू हो सकती है।