नारायणपुर जिले में चार नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे
हत्या, आईईडी ब्लास्ट, मार्ग अवरुद्ध करने की वारदातों में रहे हैं लिप्त =
जगदलपुर।* हत्या, आईईडी विस्फोट, मार्ग बाधित करने समेत अन्य गंभीर वारदातों में शामिल रहे चार नक्सलियों को गिरफ्तार करने में नारायणपुर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में 4 संदेहियों को पकड़ा गया है। इनमें समलू कोर्राम निवासी हितुलवाड़, शंकर कश्यप निवासी गुमटेर, लखमा कोर्राम निवासी गुदाड़ी एवं धनसिंग कोर्राम निवासी बड़ेनहोड़ पारा कोंगेरा शामिल हैं। पूछताछ करने पर समलू कोर्राम और शंकर कश्यप ने इसी साल 7 एवं 9 अप्रैल को पेरमापाल व बाहकेर के मध्य ग्रामीणों तथा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए आईईडी विस्फोट में शामिल होना स्वीकार किया है। इन दोनों घटनाओं पर थाना छोटेडोंगर में अलग अलग अपराध पंजीबद्व हैं।लखमा कोर्राम ने 20 मार्च 2023 को मुख्य मार्ग पर धनोरा और ओरछा के मध्य पत्थर एवं लकड़ी रखकर आवागमन अवरूद्व करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। जिस पर थाना ओरछा में अपराध पंजीबद्व किया गया था। धनिसिंग कोर्राम ने बताया है कि उसने गत 4 नवंबर को कौशलनार साप्ताहिक बाजार में अन्य माओवादियों के साथ मिलकर रतन दुबे की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में थाना झारा में अपराध पंजीबद्व है। आरोपी समलू कोर्राम एवं शंकर कश्यप को थाना छोटेडोंगर एवं आरोपी लखमा कोर्राम को थाना ओरछा के अपराध एवं आरोपी धनसिंग कोर्राम को थाना झारा के अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। छोटेडोंगर थाने में समलू कोर्राम पिता पाण्डे कोर्राम उम्र 28 वर्ष निवासी हितुलवाड़ एवं शंकर कश्यप पिता सिंगलू कश्यप उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुमटेर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 120 बी भादवि. 3, 5 वि.प.अधिनियम 10, 13, 16, 20, 23, 38, 39 यूएपीए के तहत जुर्म पंजीबद्ध है। लखमा कोर्राम पिता चैतूराम कोर्राम उम्र 42 वर्ष निवासी गुदाड़ी थाना ओरछा के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 341, 431, 120 बी भादवि. 25 आए 3(2) लो.स.क्ष.नि.अधिनियम 8 (1)(3) (5) छग जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। वहीं धनसिंह कोर्राम पिता मुंगाराम कोर्राम उम्र 40 वर्ष निवासी बड़ेनहोड़पारा कोंगेरा थाना झारा के खिलाफ धारा 302, 34 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट 10, 13, 16, 20, 38, 39 यूएपीए का मामला दर्ज है।